आकलन वर्ष 2022-’23 (वित्तीय वर्ष 2021-’22) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई है। यह समय सीमा व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। अंतिम तारीख तक आईटीआर नहीं फाइल कर पाने पर न केवल जुर्माना लगता है, बल्कि देरी से रिटर्न दाखिल करने पर आपको कुछ टैक्स ब्रेक भी छोड़ने होंगे।
लेट फाइलिंग शुल्क उन करदाताओं पर भी लागू होगा, जिनकी आय 2.5 लाख रुपये की कर छूट सीमा से कम हो सकती है, लेकिन उनके आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है। इसमें वे करदाता शामिल हैं जिनके पास विदेशी संपत्ति है या जिन्होंने विदेशी आय अर्जित की है, वित्तीय वर्ष के दौरान बिजली बिल में 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है, एक या अधिक बैंक खातों में 1 करोड़ से अधिक जमा किया है और स्वयं या परिवार के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख से अधिक का भुगतान किया है।
अगर टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर का आकलन करने के बाद अतिरिक्त टैक्स मांगता है कि आपने सही गणना नहीं की है, तो आपको उस अतिरिक्त राशि पर पूर्वव्यापी प्रभाव से ब्याज देना होगा।